Source: MoneyControl
Trump Tariff : एक फेडरल अपील कोर्ट ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत टैरिफ वसूली जारी रखने की अनुमति दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी अहम आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इसी अपील की सुनवाई करते हुए टैरिफ वसूली जारी रखने की अनुमति दी गई है। संघीय सर्किट की अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की इमर्जेंसी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में कहा गया था कि रोक लगाना "देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकटपूर्ण है।"
अपील कोर्ट ने एक दिन पहले फेडरल ट्रेड कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। ट्रंप कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इन मुकदमों में दलील दी गई है कि ट्रंप के "मुक्ति दिवस" के नाम पर लगाए गए टैरिफ उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और ट्रंप देश की ट्रेड नीति को अपनी मर्जी पर चला रहे हैं।
यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार को फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों की सीमा पार की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने और दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर भारी टैरिफ लगाने के लिए 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का दुरुपयोग किया है।
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First Published: May 30, 2025 8:07 AM
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